राजनीतिफ़ोटो: Zee News Hindiश्रीनगर कोर्ट ने 2022 हत्या मामले में तीन को उम्रकैद दी
श्रीनगर की अदालत ने 2022 के हत्या मामले में मस्तर हफीज़ा बेगम, परवेज़ अहमद दर उर्फ़ बिलाल, और शहनवाज़ अहमद दर को आईपीसी की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया। मुकदमे के समापन पर तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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