राजनीतिफ़ोटो: Aaj Takस्पीकर ने बताया CEC के खिलाफ महाभियोग की स्थिति में अगला कदम
स्पीकर ने बताया कि यदि जांच समिति यह पाती है कि न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने कदाचार या अक्षमता दिखाई है, तो प्रस्ताव और रिपोर्ट संसद के उस सदन में प्रस्तुत की जाएगी जहाँ प्रस्ताव लंबित है। यदि दोनों सदन अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 218 के तहत इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो कदाचार या अक्षमता साबित मानी जाएगी।
Aaj Tak·




