राजनीतिफ़ोटो: Aaj TakSEM कोर्ट ने सौरव दास से दिल्ली में रहने का प्रमाण मांगा
दिल्ली के SEM कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास को पीस बॉन्ड प्रक्रिया के दौरान दिल्ली में रहने का प्रमाण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक सौरव दास की ओर से कोई रेंट एग्रीमेंट, डीड या लीज दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं।
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