आयकर अधिनियम की धारा 82 के तहत संपत्ति बिक्री पर कर छूट
1 अप्रैल, 2026 से लागू आयकर अधिनियम, 2025 में धारा 54 का पुनःसंख्या कर धारा 82 कर दी गई है। धारा 82 के तहत, यदि कोई व्यक्ति या HUF अपनी आवासीय संपत्ति बेचकर प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को भारत में दूसरी आवासीय संपत्ति में पुनर्निवेश करता है, तो उस लाभ पर कर छूट मिलती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना ने इस नियम की व्याख्या की है।
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