SEBI ने REITs और InvITs यूनिट्स पर डिपॉजिटरी रसीदों के नियम जारी किए
भारत के बाजार नियामक SEBI ने विदेशी निवेशकों को REITs और InvITs में डिपॉजिटरी रसीदों के माध्यम से निवेश की अनुमति देने वाले नए नियम जारी किए हैं। इन यूनिट्स को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों से मंजूरी और नए ऑफरिंग के लिए कम से कम 75% यूनिटधारकों की सहमति लेनी होगी। भारत में मौजूदा REITs और InvITs पहले से ही विदेशी निवेश के लिए खुले हैं।
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