सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के गैर-सहयोग पर 50,000 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव रखा
सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निगरानी एजेंसियों के साथ गैर-सहयोग के प्रत्येक मामले पर 50,000 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव रखा है। निगरानी एजेंसियों को सीधे स्टॉक एक्सचेंजों को रिपोर्ट जमा करने का अधिकार दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई में प्रमोटर्स के डिमैट खाते फ्रीज करना शामिल हो सकता है। कंपनियों को सार्वजनिक मुद्दों से जुटाए गए फंड के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय में जानकारी देनी होगी।
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