व्यापारफ़ोटो: News18Hi BusinessSEBI ने NRI और विदेशी निवेशकों के लिए KYC नियम आसान किए
SEBI ने भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए KYC नियमों में ढील दी है। अब पात्र विदेशी निवेशक भारत आए बिना डिजिटल माध्यम से KYC प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश प्रक्रिया को एनआरआई और विदेशी निवेशकों के लिए आसान बनाना है।
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