व्यापारफ़ोटो: News18Hi Businessविदेशी निवेशकों के लिए SEBI ने KYC नियम आसान किए
SEBI ने भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों (FII) के लिए KYC नियमों में छूट दी है। अब उन्हें 8 साल तक बार-बार KYC कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, दोहराव वाले कंप्लायंस नियम भी खत्म कर दिए गए हैं, जिससे भारत में विदेशी निवेश करना और आसान हो जाएगा।
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