SEBI ने कुछ FPIs के लिए KYC नियम आसान किए, समीक्षा अवधि बढ़ाई
SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए KYC नियमों में छूट दी है और 1 दिसंबर से कुछ FPIs के लिए समीक्षा अवधि आठ साल तक बढ़ा दी है। ये सुधार अनुपालन को सरल बनाने, लागत कम करने और फंड जुटाने में मदद करने के लिए हैं। यह कदम SEBI की पूंजी बाजार सुधारों का हिस्सा है।
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