सेबी ने रुपये डेरिवेटिव नियमों को RBI के 5 मिलियन डॉलर सीमा से जोड़ा
सेबी ने रुपये डेरिवेटिव नियमों को RBI की 5 मिलियन डॉलर की सीमा के अनुरूप संशोधित किया है। अब घरेलू ग्राहक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) रुपये से जुड़े सभी मुद्रा जोड़ों में मान्यता प्राप्त सभी स्टॉक एक्सचेंजों पर संयुक्त रूप से 5 मिलियन डॉलर तक की लंबी या छोटी पोजीशन ले सकते हैं, बिना किसी अंतर्निहित एक्सपोजर स्थापित किए।
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