सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू से इस्लाम धर्मांतरण करने वालों को ओबीसी आरक्षण से वंचित...
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें हिंदू से इस्लाम धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण लाभ नहीं मिलने का निर्णय दिया गया था। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और श्री चंद्रशेखर ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था से गैर-हिंदू व्यवस्था में जाने वाले व्यक्ति को ये लाभ नहीं मिलेंगे। तमिलनाडु सरकार ने सात मुस्लिम संप्रदायों को पिछड़ा वर्ग मानने के फैसले को चुनौती दी थी।
Times of India··Chennai



