सुप्रीम कोर्ट ने ऊर्जा विवाद सुलझाया; हिमाचल को मिलेगा 11,973 MU बिजली
सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने ऊर्जा विवाद को सुलझाते हुए फैसला दिया कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब और हरियाणा से 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। यह व्यवस्था 2011 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार है, जो 1966 से भाखड़ा नांगल और बीस जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली बकाया का निपटारा करती है, दर 7.19 प्रतिशत के हिसाब से।
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