राजनीतिफ़ोटो: News18दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति, सख्त शर्तें लागू
सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से 10 बजे के बीच दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। कोर्ट ने अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, शांति क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई है। इन क्षेत्रों को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित कर चिन्हित और प्रचारित किया जाएगा।
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