राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के सलवार हटाने और बलात्कार प्रयास पर फैसले की...
सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता में पटना हाईकोर्ट के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि महिला की सलवार हटाना और छाती दबाना बलात्कार प्रयास नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी किया, जिसे बरी किया गया था। हाईकोर्ट ने इसे आईपीसी की धारा 354 के तहत हमला या आपत्तिजनक बल प्रयोग माना था।
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