दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर 9 नवंबर से पहले ग्रीन पटाखे की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6-7 बजे और शाम 8-10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होगा। बैरियम युक्त और CSIR-NEERI द्वारा अप्रूव न किए गए पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। अस्पताल, वृद्धाश्रम और शांति क्षेत्र के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाना मना होगा, जिन्हें नो-क्रैकर जोन घोषित किया जाएगा।
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