रेलवे में मोबाइल स्पीकर मोड उपयोग पर जुर्माना और जेल
भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में मोबाइल फोन स्पीकर मोड में उपयोग करने पर दंड की घोषणा की है। उल्लंघन करने वालों को रेलवे परिसर से हटाया जा सकता है, ₹5,000 तक का जुर्माना और जेल हो सकती है। साउदर्न रेलवे ने विशेष रूप से जोर से फोन कॉल और संगीत पर ये नियम लागू किए हैं ताकि यात्रियों के लिए शांत वातावरण बना रहे।
The Times of India·


