राजनीतिफ़ोटो: News181 नवंबर से नई राजमार्ग टोल नियम लागू, स्थानीय पास पर छूट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1 नवंबर 2026 से नई राजमार्ग टोल नियम लागू करेगा। गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकृत वाहन जो टोल प्लाजा से 20 किमी के भीतर रहते हैं, वे छूटयुक्त स्थानीय पास या मासिक पास चुन सकते हैं। वार्षिक शुल्क टोल प्लाजा के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर होने पर 1,500 रुपये और अंदर होने पर 3,000 रुपये होगा। ये बदलाव 26 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित किए गए।
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