विदेशी निवेशकों के कर छूट के लिए नया फॉर्म 173A जारी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए आयकर छूट के दावे हेतु फॉर्म 173A जारी किया है। इस फॉर्म में विस्तृत जानकारी देनी होगी और यह सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज और पूंजीगत लाभ की छूट पर लागू होगा। ये छूट 1 अप्रैल 2026 से इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के तहत प्रभावी होंगी, जिससे पात्र निवेशकों की प्रक्रिया सरल होगी।
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