महाराजा बॉन्ड पर टीडीएस छूट से निवेशकों की रुचि बढ़ी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 19 अक्टूबर को घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2026-27 और उसके बाद के वर्षों में योग्य महाराजा बॉन्डधारकों को भुगतान किए गए ब्याज पर स्रोत पर कर (टीडीएस) नहीं काटा जाएगा। यह छूट निवासी और विदेशी संस्थागत निवेशकों दोनों पर लागू होगी, जिससे बॉन्ड की लोकप्रियता बढ़ेगी।
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