राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaमद्रास हाईकोर्ट ने गैर-हिंदुओं को आगम मंदिरों में प्रवेश से रोका
मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो गैर-हिंदू हिंदू श्रद्धा अपनाने या परंपरागत रीति-रिवाजों का पालन करने से इनकार करते हैं, उन्हें आगम मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे मंदिरों की धार्मिक पवित्रता प्रभावित होगी। यह निर्णय तमिलनाडु मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम के कड़ाई से पालन की मांग वाली जनहित याचिका के बाद आया है। यह आदेश केवल आगम मंदिरों पर लागू होता है।
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