राजनीतिफ़ोटो: The Hinduमद्रास उच्च न्यायालय ने POCSO आरोप से मृत्युदंड प्राप्त आरोपी को बरी किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने कक्का उर्फ करुणास को POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी करते हुए नौ वर्षीय बालिका की हत्या के लिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। न्यायमूर्ति अनिता सुमंथ और सुंदर मोहन ने यह फैसला दिया, जिसमें अभियोजन पूरी तरह परोक्ष साक्ष्यों पर आधारित था और कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। यह मामला 2024 में पुडुचेरी का था।
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