स्वास्थ्यफ़ोटो: The Hinduमद्रास हाईकोर्ट ने भ्रूण में विकृतियों के कारण गर्भपात के लिए मां के अधिकार...
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महिला को भ्रूण में गंभीर विकृतियों के पाए जाने पर गर्भपात की अनुमति दी। न्यायमूर्ति पी.टी. आशा ने कहा कि अदालत को मां के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, खासकर जब बच्चा सामान्य जीवन नहीं जी सके। फैसले में माता-पिता के कष्ट और अजन्मे बच्चे के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को भी महत्व दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट का भी उल्लेख है।
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