राजनीतिफ़ोटो: The News Minuteमद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस से RSS मार्च रोकने पर सवाल उठाए
मद्रास उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर को तमिलनाडु पुलिस से सवाल किया कि वे पहले के आदेशों के बावजूद RSS को मार्च की अनुमति क्यों बार-बार नहीं दे रहे हैं। न्यायाधीश वी लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि RSS जम्मू-कश्मीर में मार्च कर सकता है लेकिन तमिलनाडु में प्रतिबंधों का सामना करता है। अदालत ने राज्य सरकार की RSS और द्रविड़र कज़हगम की रैलियों को रोकने की नीति की आलोचना की।
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