राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesमद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु स्पीकर को 2 महीने में AIADMK विधायकों के अयोग्यता...
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर को छह पूर्व AIADMK विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही दो महीने में पूरी करने का आदेश दिया है, जिन्होंने पार्टी छोड़कर तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) जॉइन किया था। न्यायालय ने उनके इस्तीफे को संवैधानिक रूप से मान्य माना, लेकिन स्पष्ट किया कि इस्तीफे की स्वीकृति से अयोग्यता कार्यवाही समाप्त नहीं होती, जो एक अलग संवैधानिक प्रक्रिया है।
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