राजनीतिफ़ोटो: News18कोच्चि कोर्ट ने मिनी कूपर दुर्घटना में चारों आरोपियों की जमानत खारिज की
एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट ने कोच्चि की मिनी कूपर दुर्घटना मामले में सुहैल सजीव सहित चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह हादसा 11 अक्टूबर को नेडुम्बस्सेरी एयरपोर्ट रोड पर हुआ था, जिसमें स्कूटर पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने जांच जारी होने और सबूतों की जांच बाकी होने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। मामला नशे में तेज गति से ड्राइविंग के आरोपों से जुड़ा है।
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