राजनीतिफ़ोटो: The News Minuteकेरल उच्च न्यायालय ने कहा लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध की कोई जगह नहीं
केरल उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को कहा कि धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसे राजनीतिक गतिविधियों का संवैधानिक लोकतंत्र में, खासकर शैक्षणिक संस्थानों में कोई स्थान नहीं है। न्यायालय ने श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के निलंबित छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति से इनकार किया, 2017 के एक फैसले का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया था कि ऐसे राजनीतिक कार्यों में लिप्त छात्रों को निष्कासित या निलंबित किया जा सकता है।
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