राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaकेरल हाईकोर्ट ने मुआवजा पांच सप्ताह में भुगतान का आदेश दिया
केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 225 मामलों में लंबित 9.73 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा पांच सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। ये मामले जुलाई 2026 तक के हैं और राशि 16 सितंबर 2026 से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास लंबित है। अदालत ने भविष्य में मुआवजा भुगतान में देरी न होने पर भी जोर दिया। केएलएसए को वितरण की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।
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