राजनीतिफ़ोटो: The News Minuteकेरल उच्च न्यायालय ने छात्रा का हाथ खींचने वाले शिक्षक के खिलाफ मामला खारिज...
केरल उच्च न्यायालय ने MGM स्कूल, थिरुवल्ला में कक्षा 5 की छात्रा का हाथ खींचने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया। न्यायाधीश जोबिन सेबेस्टियन ने कहा कि बिना दुर्भावनापूर्ण इरादे के मामूली सजा अपराध नहीं है। 2018 की घटना में छात्रा का पैर बेंच में फंसने से चोट लगी थी। अदालत ने आपराधिक इरादे का कोई सबूत नहीं पाया।
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