स्वास्थ्यफ़ोटो: Amar Ujalaकेरल हाई कोर्ट ने स्केलेटल डिस्प्लेसिया वाले बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को सौंपने...
केरल हाई कोर्ट ने एक जोड़े को, जिनके बच्चे को स्केलेटल डिस्प्लेसिया है, जन्म के बाद बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को सौंपने की अनुमति दी है। जस्टिस हरिशंकर वी मेनन ने कहा कि जोड़ा बच्चे को रखना नहीं चाहता, इसलिए 33 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि यह स्थिति जानलेवा नहीं है।
Amar Ujala·



