राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldकर्नाटक ने RTI आवेदन के लिए सकाला अधिनियम के तहत ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया
18 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार ने घोषणा की कि भौतिक RTI आवेदन को दो दिनों के भीतर राज्य के ऑनलाइन RTI पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा, जो सकाला सेवा अधिनियम, 2011 के तहत एक गारंटीकृत सेवा है। समय पर पंजीकरण न होने पर आवेदक को मुआवजा मिलेगा और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यह नियम बेंगलुरु वन, कर्नाटक वन और ग्राम वन केंद्रों पर भी लागू होगा।
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