राजनीतिफ़ोटो: News18 Hindiकर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा गलत तरीके से घूरना सेक्स की डिमांड नहीं
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि किसी महिला को गलत तरीके से घूरना सेक्स की डिमांड नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि केवल गलत नजरों से देखना अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
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