राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaकर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण बढ़ोतरी को असंवैधानिक ठहराया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 के उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू और न्यायाधीश के एस हेमलेखा की पीठ ने कहा कि यह आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का विरोधी है। धारा 3 और 4 को असंवैधानिक घोषित किया गया।
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