राजनीतिफ़ोटो: The Hinduकर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिता के खिलाफ POCSO मामला खारिज किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक पिता और उनके परिवार के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामले को खारिज कर दिया। यह मामला पिता की पत्नी द्वारा उनकी तीन वर्षीय बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोप पर दर्ज किया गया था। न्यायालय ने कहा कि बच्चों की मासूमियत को माता-पिता के विवाद का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए।
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