राजनीतिफ़ोटो: News18 Hindiकर्नाटक हाईकोर्ट ने ED की जांच शक्तियों पर रोक लगाई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोई 'सुपर कॉप' नहीं है और हर मामले में खुद से जांच शुरू नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए पहले किसी अन्य एजेंसी द्वारा संबंधित अपराध पर FIR या औपचारिक शिकायत दर्ज होना आवश्यक है। यह फैसला कांग्रेस विधायक को राहत देने वाला है।
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