राजनीतिफ़ोटो: AajTakकर्नाटक हाई कोर्ट ने SC-ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला रद्द किया
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के SC-ST आरक्षण को 50% सीमा से अधिक बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 50% आरक्षण की सीमा पार नहीं कर सकती और इससे अधिक आरक्षण असंवैधानिक है। यह फैसला कर्नाटक सरकार के लिए बड़ा झटका है।
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