राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldकर्नाटक उच्च न्यायालय ने एससी/एसटी आरक्षण बढ़ाने वाला कानून रद्द किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति का आरक्षण 15% से 17% और अनुसूचित जनजाति का 3% से 7% करने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण सीमा उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि कर्नाटक ने असाधारण परिस्थितियों का प्रमाण नहीं दिया और कठोर मूल्यांकन नहीं किया। सरकार ने राष्ट्रीय एससी/एसटी आयोगों से परामर्श भी नहीं किया।
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