राजनीतिफ़ोटो: The News Minuteकर्नाटक उच्च न्यायालय ने 56% एससी/एसटी आरक्षण कानून को रद्द किया
12 अक्टूबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2022 के उस कानून को असंवैधानिक ठहराया जिसने एससी/एसटी आरक्षण को 56% तक बढ़ाया था, क्योंकि यह संविधान द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने कर्नाटक एससी/एसटी आरक्षण अधिनियम, 2022 के धारा 3 और 4 को रद्द कर दिया। इस कानून ने एससी आरक्षण 15% से 17% और एसटी आरक्षण 3% से 7% किया था, जबकि ओबीसी आरक्षण 32% अपरिवर्तित रहा।
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