कर्नाटक हाईकोर्ट ने होमबायर के खिलाफ बकाया ईएमआई पर एफआईआर रद्द की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुंबई के निवासी श्री बारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी, जिन्होंने अपने फ्लैट को बिना सहमति के दूसरे को बेच दिए जाने के बाद होम लोन की ईएमआई देना बंद कर दिया था। बारी ने 2019-20 में SBI से 39.92 लाख रुपये का लोन लिया था और त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। SBI ने बकाया राशि के कारण आपराधिक मामले दर्ज किए थे।
Economic Times··Bengaluru


