राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldकर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीजेपी रैली में 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' नारे पर मामला खारिज किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंड्या के एक व्यक्ति के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' नारा लगाने के आरोप में चल रही कार्यवाही को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने बीजेपी समर्थकों द्वारा ऐसा नारा लगाना असंभव बताया और शिकायत दर्ज करने में दो साल की देरी को भी कारण माना। मामला आईपीसी की धारा 153B और 505(1)(B) के तहत दर्ज था।
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