राजनीतिफ़ोटो: The Hinduन्यायमूर्ति नगरथना ने बाल न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में खामियों को उजागर किया
न्यायमूर्ति नगरथना ने कहा कि बाल न्याय प्रणाली केवल मामलों के निपटारे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनके मामलों के लंबित रहने के दौरान शिक्षा, परामर्श, चिकित्सा देखभाल और कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए, जो बाल न्याय अधिनियम के वर्तमान क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण खामियां दर्शाता है।
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