आईटीएटी ने टीडीआर बिक्री पर 6.02 करोड़ रुपये पूंजीगत लाभ पर लगाया कर
एक भूमि मालिक ने सड़क चौड़ीकरण के लिए 2,839 वर्ग मीटर जमीन सौंपी और इसके बदले टीडीआर प्राप्त किए। उसने ये टीडीआर एक बिल्डर को 6 करोड़ रुपये में बेचे लेकिन आयकर नहीं दिया, यह सोचकर कि यह राशि पूंजीगत प्राप्ति है और कर योग्य नहीं है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने इस बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ को कर योग्य माना।
TOI Business·




