रु 75 लाख के बिल्डर सौदे पर कर छूट से इनकार, ITAT ने राहत...
एक व्यक्ति ने 1997 में 400 वर्ग गज पट्टे वाली जमीन अपनी मां से विरासत में पाई। 1999 में उसने एक बिल्डर के साथ पुनर्विकास समझौता किया। 2018 में फिर से पुनर्विकास किया और बिल्डर से रु 75 लाख प्राप्त किए। कर अधिकारियों ने तीन मंजिलों पर छूट से इनकार किया, लेकिन ITAT ने उसे राहत दी।
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