सूचना के बाद 12.9 लाख आय घोषित करने पर ITAT ने 200% जुर्माना रद्द...
एक व्यक्ति जिसने शुरू में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था, सूचना मिलने के बाद उसने AY 2018-19 के लिए 12.9 लाख रुपये की आय घोषित की। असेसिंग ऑफिसर का मानना था कि सूचना के बिना यह आय छिपी रहती। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने उस पर लगाया गया 200% जुर्माना रद्द कर दिया।
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