आईटीएटी बैंगलोर ने टीडीआर बिक्री को पूंजीगत लाभ कर योग्य बताया
आईटीएटी बैंगलोर ने फैसला सुनाया कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) की बिक्री पूंजीगत लाभ कर के अंतर्गत आती है। एक भूमि मालिक ने 2,839 वर्ग मीटर जमीन बीबीएमपी को दी और टीडीआर प्राप्त किए, जिन्हें बाद में 6 करोड़ रुपये में बिल्डर को बेचा गया। आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
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