विश्वफ़ोटो: News18भारत में मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया, दस्तावेज़ और समय सीमा
भारत में मृत्यु को 21 दिनों के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य है, जो कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत आता है। मृत्यु का पंजीकरण उस स्थानीय नगरपालिका या ग्राम पंचायत में होता है जहां मृत्यु हुई, न कि स्थायी पते पर। अस्पतालों को मृत्यु का कारण प्रमाणित कर डिजिटल रूप से रिपोर्ट करना होता है, जबकि घर पर मृत्यु के लिए डॉक्टर का प्रमाणपत्र या परिवार का हलफनामा आवश्यक है। समय पर पंजीकरण से मृत्यु प्रमाणपत्र आसानी से जारी होता है।
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