स्वास्थ्यफ़ोटो: Hindustan Timesभारत ने प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन पर कड़े नियम प्रस्तावित किए
भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रिटेलर्स और होलसेलर्स द्वारा प्रिस्क्रिप्शन-आधारित दवाओं के विज्ञापन पर कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं। ड्रग्स नियम, 1945 में संशोधन के तहत शेड्यूल H, H1 और X की दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य नियामक नियंत्रण बढ़ाना और स्व-चिकित्सा के जोखिम कम करना है।
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