स्वास्थ्यफ़ोटो: Deccan Heraldभारत में आयातित दवाओं के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की शेल्फ लाइफ अनिवार्य
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में दवाओं के आयात नियम संशोधित किए हैं, जिसके तहत दवाओं के आयात के समय कम से कम 1 वर्ष की शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। जैविक दवाओं और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के लिए लेबल की शेल्फ लाइफ का 60% आवश्यक है। यह नियम समाप्त हो चुकी दवाओं के बाजार में आने से रोकने के लिए लागू किए गए हैं। यह संशोधन सार्वजनिक और हितधारकों की प्रतिक्रिया के बाद किया गया।
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