व्यापारफ़ोटो: News18 Businessबच्चों को धन या संपत्ति देने पर आयकर नियम
त्योहारों के दौरान माता-पिता अपने बच्चों को नकद, सोना या वित्तीय संपत्ति देते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। आयकर अधिनियम, 2025 के तहत, प्रारंभिक उपहार कर-मुक्त है, लेकिन उपहार से उत्पन्न आय जैसे ब्याज या लाभांश पर माता-पिता को कर देना होता है। धारा 99(1)(c) के अनुसार, नाबालिग बच्चे की आय माता-पिता की आय में जोड़ी जाती है।
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