व्यापारफ़ोटो: HT Businessआयकर विभाग ने UAE में अघोषित संपत्तियां घोषित करने को कहा
आयकर विभाग ने UAE में अघोषित आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों के मालिक चुनिंदा करदाताओं को अघोषित विदेशी संपत्तियां घोषित करने के लिए संपर्क किया है। यह पहल विदेशी संपत्तियों के लिए 2026 के डिस्क्लोजर स्कीम (FAST-DS) के तहत है, जो 16 अगस्त को शुरू हुई थी। कर या शुल्क का भुगतान कर अघोषित संपत्तियां घोषित करने का यह एकमात्र अवसर था, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 थी। अब तक लगभग 1,100 करदाताओं ने आवेदन किया है।
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