दिल्ली हाईकोर्ट ने Maran-KAL विवाद में SpiceJet की जमीन की पेशकश ठुकराई
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को SpiceJet की ₹144 करोड़ जमा करने के बजाय संपत्ति का टाइटल डीड देने की याचिका खारिज कर दी। यह विवाद SpiceJet और पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन तथा KAL एयरवेज के बीच शेयर ट्रांसफर से जुड़ा है। कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के तहत धनराशि जमा करने पर जोर दिया।
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